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नई दिल्ली: 2017 की शुरुआत में, 25 वर्षीय पत्रकार मंगल कुंजम ने घने जंगलों वाले राज्य छत्तीसगढ़ के दक्षिणी कोने में स्थित घुमियापाल गांव में अपने घर के बाहर शोरगुल सुना। उनके पड़ोसी एक साथ जमा थे और उत्सुकता से एक कार के संबंध में चर्चा कर रहे थे, जो कुछ देर पहले ही वहां से गुजरी थी। कुंजम कहते हैं, "यह एक आदिवासी क्षेत्र है और यहां के लोग जल, जंगल और जमीन को साथ लेकर जीते हैं। जब उन्होंने बाहरी लोगों के एक समूह के साथ एक कार देखी, तो वे उत्सुक और चिंतित, दोनों थे। " कुंजम और कुछ अन्य ग्रामीणों ने स्थानीय पहाड़ी की ओर कार का पीछा किया। वहां, वे कुछ लोगों से मिले, जिन्होंने कहा कि वे वहां पर एक सर्वेक्षण के लिए हैं कि क्षेत्र में लौह अयस्क के खान के लिए कितने और किस प्रकार के पेड़ों को गिराया जा सकता है। ग्रामिणों को बताया गया कि, बस्तर जिले के अलनार गांव में पड़ने वाली वनभूमि को रायपुर स्थित ‘आरती स्पंज एंड पावर लिमिटेड’ द्वारा खनन के लिए ‘डायवर्ट’ किया जा रहा है।

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की वेबसाइट से पता चला कि अगस्त 2016 में छत्तीसगढ़ सरकार ने मंत्रालय को 31.55 हेक्टेयर वनभूमि देने का कंपनी का प्रस्ताव भेजा था। मौजूदा कानूनों के तहत, मंत्रालय की अनुमति के बिना इस तरह के क्षेत्र में गैर-वानिकी गतिविधि शुरू नहीं की जा सकती है।

दक्षिण बस्तर के जिला कलेक्टर सौरभ कुमार द्वारा 26 सितंबर, 2016 को हस्ताक्षरित प्रस्ताव पत्रों में से एक साबित करता है कि भूमि पर आदिवासियों और वनवासियों के पारंपरिक अधिकारों को ‘बसा’ दिया गया है। ग्रामीणों ने अपने ग्राम पंचायत के माध्यम से खनन प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है, जैसा कि दस्तावेज में कहा गया है।

यह दस्तावेज महत्वपूर्ण है। वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 के अनुसार आदिवासियों और वनवासियों की सहमति के बिना और उनके पारंपरिक अधिकारों को मान्यता दिए बिना, वनभूमि को किसी दूसरे काम के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। लेकिन हमने पाया कि वास्तविक तस्वीर अलग है। कुंजम ने कहा कि अलनार के आदिवासियों और वनवासियों से इस अधिग्रहण प्रस्ताव पर कभी सलाह नहीं ली गई ।न ही उनकी सहमति मांगी गई। जिन दस्तावेजों तक इंडियास्पेंड पहुंची, उससे पता चलता है कि पंचायत ने मई 2017 में खनन प्रस्ताव के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया था। लेकिन कुमार द्वारा जारी पत्र के आधार पर, क्षेत्रीय एमओईएफसीसी कार्यालय ने पहले ही इस परियोजना को मंजूरी दे दी, जैसा कि दस्तावेज से पता चलता है।

अलनार एकमात्र भारतीय गांव नहीं है, जहां बड़ी परियोजनाओं के लिए रास्ता साफ करने के लिए आदिवासियों और अन्य वन-निवास समुदायों की सहमति की कानूनी आवश्यकता का उल्लंघन किया जा रहा है। देश भर में भूमि संघर्ष पर नज़र रखने वाले शोधकर्ताओं के एक नेटवर्क, ‘लैंड कंफ्लिक्ट वॉच’ या ‘एलसीजब्लू’ ने अब तक 38 मामलों का दस्तावेजीकरण किया है, जहां वनभूमि के डायवर्जन का आदिवासी और वनवासी विरोध कर रहे हैं।

ये मामले छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक तक में फैले हुए हैं। ये संघर्ष एक साथ10 लाख लोगों को प्रभावित करते हैं और 1,734 वर्ग किमी में फैले हुए हैं।

38 मामलों में से, 23 परियोजनाओं के लिए वन मंजूरी दस्तावेज MoEFCC वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। जब एलसीडब्ल्यू ने इनकी समीक्षा की, तो पाया कि उनमें से 13 मामलों में दस्तावेजों में सहमति का उल्लेख नहीं किया गया है। 10 मामलों में, स्थानीय अधिकारियों ने दावा किया कि परियोजना प्रभावित क्षेत्र में कोई आदिवासी नहीं थे या प्रमाण पत्र जारी किए थे कि उनके वन अधिकारों का निपटान किया गया था और उन्होंने परियोजनाओं का विरोध नहीं किया।

वनभूमि डायवर्सन के मामले, जहां आरोप है कि समुदायों की सहमति का उल्लंघन हुआ है

Source: Land Conflict Watch

अधिग्रहण के लिए सबसे अधिक उल्लंघन की जाने वाली शर्तों में से एक है सहमति

भारत की एक चौथाई से थोड़ी कम भूमि पर वन है। 1980 के वन संरक्षण अधिनियम में परिभाषित एक प्रक्रिया के माध्यम से उद्योग और सरकार विकास परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए वन भूमि का उपयोग कर सकते हैं।

लेकिन ये जंगल उन लाखों आदिवासियों और वनवासियों के घर भी हैं, जो अपनी आजीविका के लिए सदियों से उन पर निर्भर हैं। इस वनभूमि पर उनके पारंपरिक अधिकारों को अतीत में मान्यता नहीं दी गई थी और उन्हें अतिक्रमणकारियों के रूप में देखा गया था। इसका मतलब यह है कि परियोजना विकसित करने वाले केवल इस बात के लिए उन्हें अपने घरों से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जो उनके भूमि अधिकारों को स्थापित करते हों।

जनजातीय मामलों के मंत्रालय (MoTA) की 2014 की एक रिपोर्ट के अनुसार, 1951 से 1990 के बीच भारत में विस्थापित सभी 2.13 करोड़ लोगों में से 40.9 फीसदी आदिवासी और वनवासी थे। इसे वन क्षेत्रों में माओवादी विद्रोह का मूल कारण माना जाता है।

इस ‘ऐतिहासिक नाइंसाफी’ को ठीक करने के लिए, 2006 में एफआरए पारित किया गया था। कानून में कहा गया है कि वनवासियों को जंगलों से बेदखल नहीं किया जा सकता है, जब तक कि उनके पारंपरिक भूमि अधिकारों को मान्यता नहीं दी जाती है और ग्राम सभा द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है।

इस प्रावधान ने पहली बार, आदिवासी समुदायों को बातचीत की हिम्मत दी। वे चाहें, तो अब अपनी शर्तों या वीटो प्रोजेक्ट्स में अपनी जमीन के साथ हिस्सा ले सकते हैं। ओडिशा के नियामगिरी हिल्स में डोंगरिया कोंध जनजाति ने 2013 में प्रसिद्ध कानूनी लड़ाई जीतने के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया, जिसमें उन्होंने बॉक्साइट के बहुराष्ट्रीय कंपनी वेदांता की खनन परियोजना को खारिज कर दिया।

यूरोपियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन की एक रिसर्च स्कॉलर अर्पिता कोदिवेरी ने कहा, "सहमति, अब तक, सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान (एफआरए) का है। किसी को भी न केवल वन-डायवर्जन को देखना है, बल्कि विकास की प्रकृति पर भी ध्यान देना चाहिए। " कोदिवेरी सहमति प्रावधान के कार्यान्वयन पर शोध कर रही हैं। यह कानून के सबसे आम तौर पर उल्लिखित प्रावधानों में से एक है, जो समुदायों के आधिकारिक रिकॉर्ड और गवाही को दर्शाता है।

ग्राम सभा की सहमति एक जरूरत

- वन अधिकार अधिनियम, 2006, ग्राम सभाओं को सामुदायिक वन संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करने के लिए अपने जंगल और बिजली की सुरक्षा का अधिकार देता है।

- पर्यावरण मंत्रालय का एक 2009 का परिपत्र गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग के लिए ग्राम सभाओं की सहमति लेना अनिवार्य बनाता है।

- वेदांत के नियामगिरी खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2013 के फैसले में कहा गया कि ग्राम सभाओं के पास वन-भूमि के डायवर्जन पर निर्णय लेने का अधिकार है।

- आदिवासी मामलों के मंत्रालय ग्राम सभाओं की सहमति की आवश्यकता को सुदृढ़ करने के लिए (मार्च 2014 की तरह) परिपत्र जारी कर रहे हैं।

निर्णय में ग्रामीण को अलग रखा जाता है

2009 में, पर्यावरण मंत्रालय ने एक परिपत्र जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि परियोजना डेवलपर्स को वनभूमि के डायवर्जन के लिए गांव की विधानसभाओं (कम से कम 50 फीसदी सभी वयस्क सदस्यों के कोरम के साथ) से सहमति पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। अपने प्रमाणपत्रों में उन्हें यह दिखाना होगा कि एफआरए के तहत अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया पूरी हो गई है। हमने पाया कि इस जरूरत को अलनार के मामले में नजरअंदाज कर दिया गया है।

एमओईएफ की वेबसाइट पर अपलोड किए गए कुमार के इस पत्र पर विचार करें- “संबंधित ग्राम पंचायत (एस) में से प्रत्येक ने प्रमाणित किया है कि एफआरए के तहत सभी औपचारिकताओं / प्रक्रियाओं को अंजाम दिया गया है और उन्होंने प्रस्तावित डायवर्जन (वनभूमि का) के लिए और मुआवजा के लिए अपनी सहमति दी है।”

दावे का समर्थन करने के लिए, कलेक्टर ने 23 सितंबर, 2016 को घुमियापाल पंचायत के 10 सदस्यों द्वारा पारित एक प्रस्ताव को जोड़ा, जिसमें उन्होंने संकल्प लिया कि “घुमियापाल पंचायत और उसके आश्रित गांवों - अलनार, टोंगपाल और बडपल्ली में किसी भी किसान के नाम पर कोई वन अधिकार टाइटिल तैयार नहीं किया गया है - क्योंकि गांव के निवासियों ने टाइटिल के लिए ‘नहीं’ कहा है"। संकल्प में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया था कि ग्रामीणों को टाइटिल क्यों नहीं चाहिए।कानून में वन अधिकार के मामलों पर निर्णय लेने के लिए ग्राम सभा की आवश्यकता होती है न कि पंचायत की। आदिवासी मंत्रालय ने अतीत में इस कानूनी आवश्यकता को दोहराया है। जबकि एक गांव के प्रत्येक वयस्क सदस्य एक ग्राम सभा बनाते हैं, पंचायत में आम तौर पर एक से अधिक गांवों के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। पंचायतों को वन अधिकारों के बारे में निर्णय लेने के लिए कहने से छोटे-छोटे कमियों को निर्णय लेने में भाग लेने के अधिकार से वंचित होने और कुछ चुने हुए पंचायत सदस्यों द्वारा हेरफेर करने की संभवाना बढ़ सकती है।

कुंजम कहते हैं, "हमें पता चला है कि उन्होंने (कंपनी ने) एक दूसरे पंचायत के मुट्ठी भर लोगों के साथ बैठक की और उनके हस्ताक्षर लिए।"

घुमियापाल पंचायत के सचिव सुनील भास्कर, जिनके अधिकार क्षेत्र में अलनार का इलाका आता है, कुंजम से सहमत थे। उन्होंने बताया कि,“2013-14 में रायपुर का एक आदमी मुझसे मिलने आया था। उन्होंने मुझे ग्राम सभा बुलाने और कुछ कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। जब मैंने इनकार कर दिया, तो उसने मुझसे कहा कि वे हस्ताक्षर के बिना अपना काम पूरा कर लेंगे।"

इंडियास्पेंड द्वारा बार-बार प्रयास करने के बावजूद ‘आरती स्पंज एंड पावर लिमिटेड’ के निदेशक राजीव मुंद्रा ने एफआरए के कथित उल्लंघन पर सवालों के जवाब नहीं दिए और न ही पर्यावरण मंत्रालय से कोई प्रतिक्रिया आई।

एक ईमेल के जवाब में, कुमार ने कहा कि “नीयत प्रक्रिया के बाद उन्होंने एफआरए के तहत गठित एसडीएलसी (सब-डिविजनल लेवल कमेटी) से प्राप्त सिफारिशों को सत्यापित किया था (नीयत प्रक्रिया के बाद ग्राम सभा द्वारा अग्रेषित भूमि अधिकारों के दावों को संसाधित करने के लिए)।" सरकारी दस्तावेजों से पता चलता है कि ​​कि कलेक्टर को दी गई एसडीएलसी की सिफारिश भी त्रुटिपूर्ण पंचायत प्रस्ताव पर आधारित थी।

कोई कोरम नहीं, कोई परामर्श नहीं: वन आधारित परियोजनाओं पर एक ही कहानी

हमने पाया कि, प्रोजेक्ट के समर्थन में असंतुष्ट ग्राम सभा की ओर से पंचायत सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव पारित करना, वन भूमि के अलग इस्तेमाल के लिए अधिकारियों के लिए सहमति की आवश्यकता को पूरा करने का एक तरीका है। एलसीडब्लू ने जिन 23 मामलों की समीक्षा की, उनमें से कई में, जिला कलेक्टरों ने दावा किया कि विधानसभाओं ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत किए बिना अपनी सहमति दे दी थी। कुछ मामलों में, अधिकारियों ने दावा किया कि एक विशेष परियोजना लोगों को विस्थापित नहीं करेगी और इसलिए उनकी सहमति की आवश्यकता नहीं थी। इन सभी मामलों में, ग्रामीण उद्धृत परियोजनाओं का विरोध कर रहे थे। उदाहरण के लिए, उत्तर-पश्चिम ओडिशा में महानदी कोलफील्ड्स में ‘नेयवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड’ के 1,038 हेक्टेयर के कोयला खदान का प्रस्ताव, जो 1,900 परिवारों को विस्थापित करेगा। पर्यावरण मंत्रालय ने जुलाई 2018 में इस परियोजना के लिए वनभूमि को मंजूरी देने के लिए "सैद्धांतिक रूप से" या चरण-एक अनुमोदन दिया।

मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध इस परियोजना के आवेदन में दावा किया गया है कि झारसुगुड़ा और संबलपुर के जिला कलेक्टरों ने प्रभावित ग्राम सभाओं द्वारा संकल्प (परियोजना के पक्ष में) के साथ 2014 में इसे "एफआरए के पूर्ण अनुपालन का प्रमाण पत्र" प्रस्तुत किया था। । लेकिन संकल्पों की प्रतियां वेबसाइट पर अपलोड नहीं की गई हैं।

हालांकि, एलसीडब्लू ने पत्र को देखा, जो परियोजना प्रभावित गांवों में से एक, पटपल्ली में रहने वाले 200 परिवारों द्वारा 2015 में संघ के आदिवासी मामलों के सचिव को दिया गया था । उस पत्र में कहा गया था कि उनके ग्राम सभा ने खनन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। पत्र में कहा गया था कि, “हमने कई पीढ़ियों से अपने गांव में स्थित साल के जंगलों की रक्षा और परवरिश की है। हम पहले से ही उद्योगों के लिए जंगल खो चुके हैं। हम ... किसी भी उद्योग के लिए अपनी वनभूमि को देने के लिए तैयार नहीं हैं ... पल्लीसभा (ग्राम सभा) का संकल्प संलग्न है। " इसी तरह की कहानी अन्य जंगलों की भी है। देश में यह अपनी तरह का पहला मामला हो सकता है कि पर्यावरण मंत्रालय ने न केवल ग्रामीणों के विरोध के बावजूद छत्तीसगढ़ के घने हसदेव अरंड जंगल में एक कोयला खदान को मंजूरी दे दी, बल्कि राज्य सरकार ने खनन का रास्ता बनाने के लिए उनके वन अधिकारों के टाइटिल को भी रद्द कर दिया है। राजस्थान राज्य की स्वामित्व वाली बिजली उपयोगिता कंपनी, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरवीयूएनएल), ने 2012 में जंगल में खनन करने की अनुमति प्राप्त की। भारत के सबसे बड़े समूह में से एक, अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की सहायक कंपनी अडानी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड अब एक अनुबंध व्यवस्था के माध्यम से आरवीयूएनएल के खनन कार्यों को चलाता है।

जिस समय पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूरी दी, उस समय आदिवासियों के वन अधिकारों को मान्यता भी नहीं थी। वास्तव में, उनके दावों को उनके लिए आवेदन करने के पांच साल बाद, 2013 में सुलझा लिया गया था। और फिर दो साल बाद, 2015 में, राज्य सरकार ने वन अधिकारों के लिए अपने खिताबों को यह तर्क देते हुए रद्द कर दिया, कि आदिवासी क्षेत्र में खनन कार्य में बाधा डालने के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे थे।

ग्राम सभा द्वारा खनन की अनुमति का निर्णय बिना किसी विचार-विमर्श और प्रयाप्त लोगों की मौजूदगी के बिना लिया गया था, ऐसा एक 2014 में हसदेव अरंड बचाओ समिति (स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा और संरक्षण के लिए एक समुदाय-संचालित आंदोलन) द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चलता है। दिल्ली स्थित थिंक टैंक ‘सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च-नमति एनवायरनमेंटल जस्टिस प्रोग्राम’ के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, बिपाशा पॉल ने कहा, " इस मामले में दोषपूर्ण ग्राम सभाएं आयोजित की गईं। जिन स्थानों पर बैठकें हुईं वे प्रभावित क्षेत्रों के करीब नहीं थे। " हसदेव अरंड के आदिवासी अब छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में खनन के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हैं। हडदेव अरंड में वन अधिकार उल्लंघन के बारे में इंडियास्पेंड द्वारा प्रकाशित पहले के आलेख में अडानी समूह ने अपनी ओर से किसी भी तरह के गलत काम होने से इनकार किया था। भारतीय खनिज उद्योग महासंघ के सतत खनन पहल के प्रमुख आशीष दास ने इंडियास्पेंड को बताया, "हमारी जानकारी में एफआरए उल्लंघन का कोई मामला नहीं हैं।" उन्होंने कहा कि " कुछ मामलों" को लेकर पूरे खनन उद्योग को दोष नहीं दिया जाना चाहिए।

‘कई राज्य सरकारें अभी भी सहमति के प्रावधान को मान्यता नहीं देती हैं’

वन अधिकार कानून पारित होने के बाद, पर्यावरण मंत्रालय को 2009 परिपत्र, -जिसमें समुदायों की सहमति की आवश्यकता को औपचारिक रूप दिया,लाने में तीन साल का समय लगा। हालांकि मंत्रालय द्वारा कई बार प्रयास किए गए, लेकिन कार्यकर्ताओं ने अन्य सरकारी विभागों के दबाव में, मंत्रालय द्वारा दिए गए आदेश पर ध्यान न देने या पूरी तरह से खत्म करने का आरोप लगाया ।

2013 में, हालांकि, वेदांता की खनन परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सहमति प्रावधान को एक मजबूत और अंतिम सत्यापन दिया। अदालत ने 2009 के सर्कुलर का हवाला देते हुए कहा कि ग्राम सभा के पास वनभूमि के डायवर्जन के बारे में ‘निर्णय’ तक पहुंचने की शक्ति है।

भारत में आदिवासी और वनवासियों के समूहों का एक मंच, ‘सर्वाइवल एंड डिग्निटी’ के लिए अभियान के शंकर गोपालकृष्णन ने कहा, “पर्यावरण मंत्रालय ने अब एफआरए को कम करने के लिए अन्य तरीकों को अपनाया है।”

गोपालकृष्णन कहते हैं, '' सहमति के प्रावधान को तीन तरीकों से दरकिनार किया जाता है, '' पहले तो केवल कानून का सम्मान नहीं करते। दूसरा और सबसे सुविधाजनक तरीका जिला कलेक्टर से जारी एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना है कि एफआरए के तहत सभी आवश्यकताओं को पूरा किया गया है, और तीसरा, आदिवासियों को सशर्त अधिकार देने के लिए अन्य वन कानूनों का उपयोग करके और एफआरए को निरर्थक दिखाना। "

पर्यावरण वकील ऋत्विक दत्ता भी इन बातों सहमत दिखे। उन्होंने कहा, "कई राज्य सरकारें अभी भी सहमति को जरूरी नहीं मानती है और जान-बूझकर ग्रामसभा की सहमति और ग्राम पंचायतों के द्वारा किसी भी तरह के एनओसी लेटर को लेकर भ्रम फैलाती है।

प्रोगेसिव एलएआरआर एक्ट अभी तक अच्छे इस्तेमाल के इंतजार में

सहमति, हालांक, केवल दूसरा कदम है। पहला कदम एफआरए के तहत आदिवासियों के भूमि अधिकारों को पहचानना और उनका निपटान करना है। अब कार्यान्वयन के 11 वें वर्ष में, अधिनियम ने अब तक केवल कुछ वनवासियों को लाभान्वित किया है।

आदिवासी मामलों के मंत्रालय की नवीनतम स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल 2018 तक, 42 लाख भूमि अधिकार दावे दायर किए गए थे। इनमें से केवल 19 लाख या लगभग 45 फीसदी शीर्षक वितरित किए गए हैं। लगभग इतनी ही संख्या में दावों को खारिज कर दिया गया है। बाकी मामले लंबित हैं।

वन अधिकारों को काम करने वाले लोगों का एक और मंच, ‘कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स लर्निंग एंड एडवोकेसी पहल’ के सदस्य तुषार दास कहते हैं, “राज्य सरकारें एफआरए को ‘तदर्थ’ तरीके से लागू कर रही हैं। यह (अधिनियम) तीन प्रमुख अड़चनों का सामना कर रहा है - सरकार में प्रतिबद्धता की कमी है; दूसरा, वन नौकरशाही की ओर से एक मजबूत प्रतिरोध है, जो वनभूमि पर नियंत्रण नहीं चाहता है। और तीसरा, जान-बूझकर कुप्रबंधन है, जिसे सुधारा नहीं जा रहा है। ”

इसमें एक और कानूनी प्रावधान है जिस पर अभी तक ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट की वकील शोमोना खन्ना कहती हैं, "एक बार जब अधिकारों को मान्यता दे दी जाती है, और यदि समुदायों ने वन डायवर्जन के लिए सहमति दे दी है, तो तीसरा कदम मुआवजा और पुनर्वास होना चाहिए।" वह कहती हैं कि एलएआरआर एक्ट (भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार) में आना चाहिए।

एलएआरआर अधिनियम भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है और उन लोगों के लिए मुआवजे, पुनर्वास और पुनर्वास के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है जिन्होंने अपनी जमीन खो दी है। इसमें अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी शामिल हैं।

हालांकि, अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, जहां सरकार वनवासियों के अधिकारों को मान्यता देने, अधिनियम के अनुसार उनकी सहमति और पुनर्वास पैकेज की पेशकश करने की पहली प्रक्रिया की व्यापक प्रक्रिया से गुजरी हो। अधिकांश संघर्ष के मामलों में, प्रक्रिया को दरकिनार कर दिया गया है।

गोपालकृष्णन कहते हैं, "कॉरपोरेट्स और बड़े व्यवसायी इस सोच के आदी हो गए हैं कि वे मुट्ठी भर अधिकारियों से निपटकर वनभूमि को नियंत्रित कर सकते हैं और उन्हें ऐसे लोगों से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है जो अपने अधिकारों को खो देंगे।"

संघर्ष जारी रहने की आशंका क्यों ?

दक्षिण बस्तर भारत के सबसे उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। कुंजम ने कहा कि अलनार गांव के निवासी लगातार खुद को विद्रोहियों और सुरक्षा बलों के बीच फंसे हुए पाते हैं, यही कारण है कि ग्रामीणों ने कॉर्पोरेट या सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन के साथ लोगों का ध्यान आकर्षित करना पसंद नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस साल के शुरू में देश के हर गांव के विद्युतीकरण के दावे के बावजूद, घमियापाल के निवासियों ने कभी भी अपने गांव में बिजली का खंभा नहीं देखा है।

बुनियादी सुविधाओं, बिजली और उचित शिक्षा के अभाव में, जंगल इन समुदायों के लिए जीवन की रीढ़ बनते हैं। कुंजम कहते हैं, “प्रकृति हमारे लिए आदिवासियों का सबसे बड़ा संसाधन है। खनन यह भी छीन लेगा। ”

अलनार के ग्रामीण अपने जंगल को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इसी के साथ कुंजम एक सवाल पूछते हैं: "अगर कोई मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो क्या वे मुझसे पहले नहीं पूछेंगे?"

(मनिरा चौधरी एक स्वतंत्र पत्रकार और ‘लैंड कंफिल्क्ट वॉच’ में योगदान देने वाली लेखिका हैं। मृणाली, शोधकर्ता और ‘लैंड कंफिल्क्ट वॉच’ से जुड़ीं फैक्ट चेकर हैं। उन्होंने ने भी इस शोध में योगदान दिया है।)

यह लेख मूलत: अंग्रेजी में 5 जनवरी, 2019 को indiaspend.com पर प्रकाशित हुआ है।

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