Farmers protest

मुंबई: 11 राज्यों के कम से कम 26 से ज्यादा मामले बताते हैं कि सरकार ने खनन और बांध जैसी विकास परियोजनाओं के लिए जनजातीय लोगों की सहमति बनाने को अनदेखा करके वन भूमि अधिग्रहण किया है, जैसा कि इस नए विश्लेषण से पता चलता है।

सार्वजनिक सुनवाई या तो आयोजित नहीं हुई थी या दूर स्थानों पर आयोजित की गई थी, जहां प्रभावित जनजातीय लोग भाग नहीं ले सकते थे, जैसा कि एक स्वतंत्र डेटा-पत्रकारिता पहल, ‘लैंड कंफ्लिक्ट वॉच’ के दस्तावेज से पता चलता है। यह भूमि पर हुए संघर्षों का मानचित्र और विश्लेषण करता है, जिसमें वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के उल्लंघन और गैर-कार्यान्वयन के 118 मामले दर्ज किए गए हैं। विश्लेषण से पता चलता है कि उस भूमि पर समुदायों द्वारा दावों को मंजूरी देने में देरी हुई, जहां परियोजनाएं प्रस्तावित की गईं है।

कम से कम एक मामले में, सरकार के अधिकारियों ने उन समुदायों को दिए गए भूमि खिताब को हटा लिया है। कई स्वतंत्र अध्ययन और सरकार के स्वयं के आंकड़ों से पता चलता है कि अधिनियमन के एक दशक के बाद भी एफआरए का कार्यान्वयन खराब रहा है।

आदिवासी मामलों के आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2017 तक लगभग 1.8 मिलियन भूमि खिताब 5.7 मिलियन हेक्टेयर वन भूमि पर दिए गए हैं। यह जंगल भूमि का लगभग 14 फीसदी है, जिस पर वनवासियों का अधिकार हो सकता है।

वन अधिकारों पर काम कर रहे संगठनों और व्यक्तियों का एक राष्ट्रीय नेटवर्क ‘सामुदायिक वन अधिकार-शिक्षण और समर्थन समूह’ (सीएफआर-एलए) द्वारा 2016 के एक अध्ययन का अनुमान है कि वनवासियों का पूरे देश में कम से कम 40 मिलियन हेक्टेयर वनभूमि पर अधिकार होना चाहिए।

महाराष्ट्र सरकार का आदिवासियों से वादा, 6 महीने में भूमि अधिकार

महाराष्ट्र सरकार से वन भूमि पर अपने अधिकारों का पहचान और ध्यान पाने ( उनमें से कई पीढ़ियों से संघर्ष कर रहे हैं ) के लिए 40,000 किसानों और वनवासियों ने नासिक से मुंबई तक 160 किलोमीटर की यात्रा की।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 12 मार्च, 2018 को यह घोषणा की कि राज्य में एफआरए के तहत जमीन के अधिकारों का दावा करने के लिए सभी लंबित आवेदन अगले छह महीनों में सुलझा लिए जाएंगे।

एफआरए, जो कि 2006 में पारित किया गया था, के तहत जनजातीय लोगों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के अधिकारों को पहचानने, प्रबंधित करने, संरक्षण और जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों को नियंत्रित करने का काम किया जाता, जो कि वे पीढ़ियों से उपयोग कर रहे हैं। एफआरए के अनुसार, जंगल में रहने वाले इस तरह की भूमि पर कानूनी खिताब पाने के लिए दावा दायर कर सकते हैं।

अब महाराष्ट्र सरकार ने जंगल में रहने वालों की मांगों पर ध्यान दिया है। लेकिन अन्य राज्यों में लाखों लोग अभी भी अपने वन भूमि के अधिकार प्राप्त करने के लिए लड़ रहे हैं। इससे तनाव भी पैदा हो रहा है, क्योंकि राज्य सरकारें या तो उल्लंघन कर रही हैं या एफआरए प्रावधानों को लागू नहीं कर रही हैं।

‘लैंड कंफ्लिक्ट वॉच’ द्वारा 480,000 हेक्टेयर भूमि पर ऐसे 118 संघर्षों का अध्ययन किया गया है, जो 1.3 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित करते हैं।

इनमें से ज्यादातर मामलों में, वनवासियों ने शिकायत की कि सरकार उनके भूमि अधिकारों की मान्यता में देरी कर रही है, उनके वैध दावों को खारिज कर रही है और उन्हें संरक्षित क्षेत्रों से निकाला जा रहा है, और उनके क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को लाने के लिए ग्राम सभा (ग्राम परिषद) की सहमति की उपेक्षा कर रही है।

वन अधिकार को अलग-थलग रखा गया

अब तक जारी कुल वन अधिकार भूमि खिताबों में, केवल 3.5 फीसदी समुदाय के अधिकार हैं। शेष निजी वन अधिकार हैं। हालांकि, व्यक्तिगत अधिकारों ने कानूनी तौर पर जमीनधारकों को अपनी भूमि पर संसाधनों का मालिकाना, खेती करने और निवेश करने में सक्षम बनाया है। सामुदायिक वन खिताब भूमिहीन लोगों सहित सभी ग्रामीणों को, छोटे जंगलों से उपज का उपयोग करने और बेचने और उनके पारंपरिक सीमा के भीतर अन्य वन संसाधनों का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाता है।

जनजातीय मंत्रालय के आंकड़े कुछ और भी बदतर दिखाते हैं

सरकार के अधिकारियों ने भारत भर में वन निवासियों द्वारा दर्ज 43 फीसदी से अधिक दावों को खारिज कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 79 फीसदी दावों को खारिज कर दिया गया था ( सभी राज्यों में सबसे ज्यादा )। पश्चिम बंगाल में 67 फीसदी, महाराष्ट्र में 63 फीसदी और मध्य प्रदेश में 59 फीसदी दावे खारिज किए गए हैं।

अधिकांश राज्य यह नहीं बताते हैं कि दावा क्यों खारिज कर रहे हैं। जो बताते हैं, वे प्रायः सबसे सामान्य कारण रखते हैं कि दावा साबित करने के लिए दस्तावेजों की कमी है, जैसा कि इंडियास्पेंड ने 16 मार्च, 2018 की रिपोर्ट में बताया है।

केंद्र सरकार और कुछ राज्यों ने एफआरए के प्रावधानों को कम करने की व्यवस्थित कोशिश की है। पिछले दो वर्षों में, पर्यावरण मंत्रालय ने दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो वनवासियों के अपने परंपरागत वन भूमि तक पहुंचने और इसका इस्तेमाल करने के निर्णय लेने के अधिकारों से दूर करते हैं।

जनजातीय अधिकारों पर काम कर रहे संगठनों के एक मंच ‘कैंपेन फॉर सर्वाइवल एंड डिगनिटी’ के शंकर गोपालकृष्णन ने कहा, "एफआरए का कार्यान्वयन काफी निराधार रहा है। सरकार की लापरवाही कारण नहीं है। केंद्र और राज्यों में दोनों में, बड़ी कंपनियों द्वारा कुछ हद तक और वन नौकरशाही द्वारा जानबूझकर किए गए छेड़छाड़ की वजह से है। "

आदिवासी मामले के मंत्रालय ने इस पर इंडियास्पेंड द्वारा भेजे गए सवालों का जवाब नहीं दिया है।

क्या हैं संघर्ष के कारण

गोपालकृष्णन बताते हैं, “वन नौकरशाही का डर है कि जमीन और उन लोगों पर उनकी भारी ताकत खो जाएगी, जिसका वर्तमान में वे आनंद लेते हैं, जबकि कंपनियां डरती हैं कि वे वर्तमान में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों तक अपनी सस्ते पहुंच खो सकती है।”

उन वन निवासियों को वानिकी के अधिकारों से वंचित किया गया है जो वे औपनिवेशिक काल से इस्तेमाल करते हैं। ब्रिटिश शासकों के लिए, जंगल राजस्व का एक स्रोत था, जिससे उनके लकड़ी का व्यापार चलाता था। इसलिए, जो भी जंगल में रहने वाले या उसका उपयोग करते थे, उन्हें अतिक्रमण के दायरे में माना जाता था।

स्वतंत्र भारत ने इसे बनाए रखा, लेकिन 2006 में इस ‘ऐतिहासिक अन्याय’ को ठीक करने के लिए वन अधिकार अधिनियम पारित किया गया था।

Vedanta

भुवनेश्वर: नियामगिरी सुरक्ष्य कार्यकर्ताओं ने 5 अगस्त 2016 को भुवनेश्वर में वेदांता समूह के खिलाफ प्रदर्शन किया

कानून ग्राम सभा को वनभूमि का इस्तेमाल करने के लिए संरक्षित और तय करने के लिए एक सांविधिक निकाय बनाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ओडिशा की नियामगिरी पहाड़ी में वेदांता की खनन परियोजना पर अपने ऐतिहासिक फैसले को बरकरार रखा था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस क्षेत्र में ग्राम सभाओं से यह तय करने के लिए कहा था कि खनन की अनुमति दी जाए या नहीं। ग्राम सभाओं ने सर्वसम्मति से खनन परियोजना को खारिज कर दिया था। हालांकि, इस फैसले ने पूरे भारत में एफआरए के बार-बार उल्लंघन करने से सरकारी अधिकारियों में कोई डर नहीं भरा है।

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के अलनार गांव में, 32 हेक्टेयर भूमि को लौह अयस्क खनन के लिए अधिग्रहण किया गया था। सरकार का दावा है कि परियोजना को मंजूर करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में 91 लोगों ने भाग लिया। हालांकि, स्थानीय निवासियों का कहना है कि सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने वालों में से कोई भी अल्नार से नहीं था। निवासियों का दावा है कि उन्हें सार्वजनिक सुनवाई के बारे में कोई नोटिस नहीं दिया गया था।

छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में कम से कम 33 मामले हैं, जिसमें वन विभाग जंगल में रहने वाले लोगों द्वारा दावा किए गए भूमि पर बागान लगा रहा है, जैसा कि इंडियास्पेंड ने 24 नवंबर, 2017 की रिपोर्ट में बताया है।

ग्राम परिषद से पूर्व सहमति के बिना जंगल में रहने वाले लोगों द्वारा दावा किए गए भूमि पर एफआरए सरकार द्वारा भी किसी भी गतिविधि पर प्रतिबंध लगाता है। अधिकांश मामलों में, पौधरोपण से पहले कोई सहमति नहीं ली गई थी।

क्षेत्र से रिपोर्ट बताती है कि वन विभाग जंगल में रहने वालों की भूमि पर एकल-प्रजातियों, सागौन, चपला और नीलगिरी जैसी पौधों को लगाने के लिए वन विभाग लगभग 50,000 करोड़ रुपये के प्रतिकूल क्षतिपूर्ति निधि का उपयोग कर रहा है।

केंद्र सरकार ने हाल ही में इस फंड को संचालित करने के लिए नियम तैयार किए हैं। नियम हालांकि, एफआरए के सहमति प्रावधान को कम करते हैं। उन्होंने इसे 'परामर्श' के साथ रखा है, जो एक कदम नीचे है, क्योंकि सहमति समुदायों को वीटो-शक्ति देती है। यहां तक ​​कि परामर्श समुदायों का प्रावधान कुछ मामलों तक ही सीमित है।

इसी तरह बाघों के संरक्षण में संघर्ष में हो रहा है, क्योंकि वन विभाग वन्य जीवों के लिए अनियमित स्थान बनाने के लिए स्थानांतरण के नाम पर जंगल से जबरन जनजातीय समुदायों को निष्कासित कर रहा है।

‘लैंड कंफ्लिक्ट वॉच’ द्वारा अब तक 13 राज्यों में से 27 ऐसे मामलों की सूचना मिली है।

एफआरए के अनुसार, वन निवास समुदायों के अधिकारों को स्थानांतरित करने से पहले उन्हे व्यवस्थित करना होगा।

छत्तीसगढ़ में अचनकमार बाघ अभ्यारण्य सहित 27 मामलों में से कुछ में, समुदायों को जंगलों और मामूली वन उपज तक पहुंचने से रोक दिया गया है जैसे कि महुआ फूल, जिन पर वे आजीविका के लिए निर्भर हैं।

मार्च 2017 में, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने एक आदेश पारित किया, जो बाघ संरक्षण में वन अधिकार अधिनियम के निपटान की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से रोका।

प्राधिकरण ने कहा है कि जंगल के अधिकारों का तब तक बाघ जोन में निपटारा नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि सरकार वन्य जीवों के निवास स्थलों की पहचान करने के लिए दिशा निर्देशों के साथ न आती है, जो कानूनी रूप से वन्यजीव संरक्षण के प्रयोजनों के लिए ‘अपर्याप्त’ क्षेत्रों के रूप में परिभाषित हैं। सरकार पिछले 11 वर्षों से इन दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार करने में नाकाम रही है।

गोपालकृष्णन कहते हैं, "जंगलों में शक्तिशाली हितों के कारण, ज्यादातर राजनीतिक दल, जब सत्ता में होते हैं, या तो एफआरए के कार्यान्वयन को अनदेखा या सीमित करना पसंद करते है। लेकिन महाराष्ट्र में किसानों की लंबी यात्रा ने दिखाया है कि यह लंबे समय तक एक व्यवहार्य राजनीतिक विकल्प नहीं है। लाखों लोगों के अधिकारों के व्यवस्थित उल्लंघन के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर तनाव फैलेगा। अन्य राज्यों को भी इसका ध्यान रखना चाहिए। "

(बिपाशा स्वतंत्र पर्यावरण शोधकर्ता हैं, जो ‘लैंड कंफ्लिक्ट वॉच’ के लिए रिपोर्ट करती हैं।)

यह लेख मूलत: अंग्रेजी में 22 मार्च 2018 को indiaspend.com पर प्रकाशित हुआ है।

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