Disabled Survivors of Sexual Abuse_620

रजिया (बदला हुआ नाम) को बोलने में कठिनाई होती है और साथ ही बौद्धिक अक्षमता भी है। 2014 में, जब रजिया 13 वर्ष की थी तब उसके भाई के शिक्षक ने उसका बलात्कार किया था। "रजिया" अभी भी उस मुआवजे का इंतजार कर रही है जिसे जनवरी 2016 (उत्तराखंड) में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा सम्मानित किया गया था।

नई दिल्ली: पांच साल पहले यौन हिंसा के खिलाफ कानूनों में कानूनी सुधारों के बावजूद यौन हिंसा से बचने वाली विकलांग महिलाओं और लड़कियों को न्याय प्रणाली के लिए उच्च बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसा कि हालिया रिपोर्ट में बताया गया है।

“इनविजिबल विक्टमस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस: एक्सेस टू जस्टिस फॉर वुमन एंड गर्ल्स विद डिसएबिल्टी इन इंडिया” नाम की रिपोर्ट 4 अप्रैल, 2018 को, एक अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी, ह्यूमन राइट्स वॉच (एचआरडब्लू) द्वारा जारी किया गया था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बलात्कार और अन्य प्रकार की यौन हिंसा से बचने वाली महिलाएं और लड़कियां अक्सर पुलिस स्टेशनों और अस्पतालों में अपमान का सामना करती हैं। रिपोर्ट में आठ राज्यों ( छत्तीसगढ़, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, और पश्चिम बंगाल ) में 17 बलात्कार और सामुहिक बलात्कार के मामलों की जांच की गई है, जहां बचने वाली महिलाएं और लड़कियां शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक और मनोवैज्ञानिक विकलांगता सहित विकलांगों के विस्तृत श्रेणी के साथ रहती हैं।

इस अध्ययन में परिवार, वकील, मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के अधिकारियों और आश्रय सुविधाओं, पुलिस, सरकारी अधिकारी, अक्षमता अधिकार कार्यकर्ता और विशेष शिक्षकों को शामिल किया गया है।

रिपोर्ट में उन चुनौतियों को विस्तार से बताया गया है जो कई अक्षम महिलाओं और लड़कियों को न्यायिक प्रक्रिया के दौरान सामना करना पड़ता है: पुलिस रिपोर्ट दर्ज करना, उचित चिकित्सा देखभाल प्राप्त करना, शिकायतों की जांच करना, अदालत प्रणाली को नेविगेट करना और पर्याप्त मुआवजा प्राप्त करना।

पांच साल पहले नई दिल्ली में एक फिजियोथेरेपी छात्र के साथ सामुहिक बलात्कार और जिसके परिणामस्वरुप मृत्यु के बाद यौन हिंसा से संबंधित कानूनों में संशोधन हुआ था। लेकिन बलात्कार से बचे हुए लोगों को अभी भी पुलिस स्टेशनों और अस्पतालों में अपमान का सामना करना पड़ता है, जैसा कि इंडियास्पेंड ने नवंबर 2017 की रिपोर्ट में बताया है।

अक्षम दुरुपयोग के लिए अधिक प्रवण हैं

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की आबादी का लगभग 2.2 फीसदी या 26.8 मिलियन लोग विकलांगता के साथ रहते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि यह अनुमानित है क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनुमान लगाया है कि वैश्विक आबादी का 15 फीसदी विकलांगता के साथ रहता है। विभिन्न शोध अध्ययन (जैसे यहां और यहां) दिखाते हैं कि अक्षमता के साथ लड़कियों और महिलाओं को हिंसा और यौन हिंसा का अतिरिक्त जोखिम होता है।

इसके अलावा, शारीरिक अक्षमताओं वाली महिलाओं को हिंसा से बचने में और मुश्किल हो सकती है। जो बहरे हैं वो मदद के लिए किसी और पुकार नहीं सकते या दुर्व्यवहार के साथ आसानी से संवाद नहीं कर सकते हैं। बौद्धिक या मनोवैज्ञानिक विकलांगताओं वाली महिलाओं और लड़कियों को यह नहीं पता हो सकता है कि गैर-सहमति वाले यौन कृत्यों एक अपराध है जिसे रिपोर्ट किया जाना चाहिए। कामुकता और विकलांगता से जुड़ी कलंक इन चुनौतियों का मिश्रण करती है।

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कम दृष्टि वाले एक महिला करुणा ने अंधे आदमी द्वारा बलात्कार के बाद अपने परिवार को नहीं बताया। उसने समझाया, "उसने मुझे किसी को न बताने की धमकी दी थी। मैं डर गई थी इसलिए मैंने किसी को यह नहीं बताया कि क्या हुआ है। "(ओडिशा)।

असाधारण मामलों को संभालने के लिए पुलिस को प्रशिक्षित नहीं किया जाता है

विकलांग महिलाओं का समर्थन करने के लिए आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 के तहत, निम्नलिखित सविधाएं दी गई थी: पुलिस के साथ अपने घर की सुरक्षा या अपनी पसंद की जगह में अपने बयान दर्ज करने का अधिकार, पुलिस और परीक्षा वीडियोटेप के लिए उनके बयान रखना, शिकायत दर्ज होने के समय एक विशेष शिक्षक या दुभाषिया द्वारा सहायता और रक्षा वकील द्वारा पार परीक्षा के दौरान बयान दोहराने की जरूरत से छूट।

फिर भी, इन मामलों को संभालने के लिए कुछ पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण या विशेषज्ञ सहायता की आवश्यकता है, जैसा कि एचआरडब्ल्यू ने पाया है। कुछ मामलों में, बचे हुए लोगों की विकलांगता प्रमाणित करने में 'अक्षमता की वजह से पुलिस ने 2013 संशोधन द्वारा गारंटीकृत विशिष्ट सहायता से विकलांग महिलाओं और लड़कियों को वर्जित किया है। अन्य मामलों में, पुलिस अपनी पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में आवश्यक विवरण शामिल करने में विफल रही है। पुलिस ने बचे हुए लोगों या उनके परिवारों को कानूनी सहायता या कानूनी सहायता सेवाओं के अधिकार पर शायद ही कभी जानकारी प्रदान की है।

दिल्ली में रहने वाली 15 वर्षीय मेनका (बदला हुआ नाम) बौद्धिक और शारीरिक से अक्षम है। अक्टूबर 2015 में अपने पड़ोस के दो लोगों द्वारा उससे बलात्कार करने का मामला दर्ज किया गया था। हालांकि मेनका के परिवार ने उसकी उम्र और विकलांगता पुलिस को सूचित की थी लेकिन एफआईआर में उनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक उल्लेख किया और उनकी अक्षमता शामिल नहीं की गई थी। नतीजतन, उन्हें यौन अपराध अधिनियम (पीओसीएसओ), 2012, या 2013 संशोधन से बच्चों के संरक्षण के तहत सुरक्षा प्राप्त नहीं हुई।

रिपोर्ट में कहा गया है, "मेनका की बौद्धिक और शारीरिक विकलांगताओं को दस्तावेज करने में पुलिस की विफलता ने सबूत संग्रह की प्रक्रिया को भी कमजोर कर दिया।"

रिपोर्ट में, पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए डिप्टी पुलिस आयुक्त देबश्री सबज को उद्धृत किया गया है, "ज्यादातर मामलों में पुलिस बस अज्ञानी होती है। ऐसा नहीं है कि हम उन पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम यह भी चिंता करते हैं कि यदि हम कोई गलती करते हैं, तो गलत व्यक्ति को दंडित किया जाएगा।

पुलिस को शिक्षा की जरूरत है और हमें इन मामलों को संभालने के तरीके पर संवेदनशील होना चाहिए।"

मुआवजे में देरी और मनाही

भारतीय कानून और नीतियों को ऐसे मामलों में जहां अपराधी का पता लगाया जा सकता है या पहचान नहीं की जा सकती है उन मामलों सहित, मुआवजे की सुविधा के लिए राज्य सरकारों की आवश्यकता होती है। फिर भी 17 मामलों में से पांच में मुआवजा दिया गया था।

यहां तक कि चरम हिंसा, आघात और आर्थिक कठिनाई के मामलों में भी ( बलात्कार के बाद बच्चे के जन्म सहित ) अक्षम महिलाओं और लड़कियों को मुआवजे पाने में परेशानी हुई है। यह ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों और कमजोर लोगों के लिए विशेष रूप से कठिन है।

रिपोर्ट में नूरी (बदला हुआ नाम ) मामले का उल्लेख किया गया था। नूरी पश्चिम बंगाल के एक गांव से 23 वर्षीय मुस्लिम महिला है जो सेरेब्रल पाल्सी और अन्य विकलांगताओं से ग्रसित है। नूरी के साथ उसके पड़ोस में रहने वाले तीन लोगों ने बलात्कार किया था। नूरी ने अपने चिकित्सा खर्च को कवर करने के लिए मुआवजे के लिए आवेदन किया, लेकिन तीन साल बाद अब भी उसे मुआवजा नहीं दिया गया है।

भारत ने 2007 में विकलांग व्यक्तियों (सीआरपीडी) के अधिकारों पर सम्मेलन की पुष्टि की है जो विकलांग व्यक्तियों के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करता है। इसमें इसमें अक्षम लोगों के लिए उपयुक्त विशेष सुविधाएं और विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 2016 के अधिकारों द्वारा अनिवार्य अन्य प्रावधान शामिल हैं जो विकलांग लोगों, दुर्व्यवहार और शोषण से विकलांग लोगों की रक्षा करता है। लेकिन जांच से पता चलता है कि कार्यान्वयन अंतराल हैं।

विकलांगता अधिकार कार्यकर्ता और रिपोर्ट के सह-लेखक निधि गोयल ने एक बयान में कहा, “भारत ने विकलांग महिलाओं और लड़कियों को शामिल करने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन हमारे नए शोध से पता चलता है कि कार्रवाई और कार्यान्वयन की आवश्यकता है। सरकार को सुविधा और अन्य उपायों को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्य करना चाहिए ताकि विकलांग महिलाओं और लड़कियों को न्याय दिया जा सके। ”

ह्यूमन राइट्स वॉच द्वारा सरकरा को दी गई महत्वपूर्ण सिफारिशें

  • विकलांग महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ यौन हिंसा के मामलों में अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनों और नीतियों को उचित रूप से कार्यान्वित करें;
  • सुनिश्चित करें कि पुलिस, न्यायिक अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी और न्यायाधीशों को, विकलांग महिलाओं और लड़कियों सहित यौन हिंसा के बचे हुए लोगों के अधिकार में पर्याप्त प्रशिक्षण मिले। पुलिस और अदालतों को "विशेष शिक्षक" तक पहुंच होनी चाहिए, जो विकलांगता की पहचान कर सकते हैं और समर्थन या अन्य सुविधा प्रदान कर सकते हैं;
  • राज्यों और अधिकार क्षेत्र में यौन हिंसा के जीवित / पीड़ितों के लिए मेडिको-कानूनी देखभाल के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण दिशानिर्देशों और प्रोटोकॉल मंत्रालय को अपनाने और कार्यान्वित करना। सुनिश्चित करें कि सभी चिकित्सा पेशेवरों को इन दिशानिर्देशों के अनुसार प्रशिक्षित किया जाता है;
  • लिंग, विकलांगता और आयु के आधार पर यौन और लिंग आधारित हिंसा पर डेटा एकत्रित करें और पर्याप्त सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए और सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को सूचित करें ताकि विकलांग महिलाओं और लड़कियों की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से संबोधित किया जा सके;
  • विकलांग महिलाओं और लड़कियों सहित यौन हिंसा के पीड़ितों को मुआवजे मुहैया कराने के लिए सभी भारतीय राज्यों में एक समान योजना तैयार करें। मुआवजे से सम्मानित पीड़ितों की अतिरिक्त लागत और तत्काल जरूरतों पर विचार किया जाना चाहिए।

(यदवार प्रमुख संवाददाता हैं और इंडियास्पेंड के साथ जुड़ी हैं।)

यह लेख मूलत: अंग्रेजी में 11 अप्रैल 2018 को indiaspend.com पर प्रकाशित हुआ है।

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